वकील राजीव मोहन के मुताबिक, दोषियों को अपनी सजा के खिलाफ अपील या राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का पर्याप्त समय दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अदालत बिना किसी अड़चन के अब चारों दोषियों के नाम पर डेथ वॉरंट जारी कर सकती है।
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