जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने केंद्र को सुनने के बाद रविवार को इसपर सुनवाई की मंजूरी दे दी। निचली अदालत ने इस आदेश के तहत चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
from The Navbharattimes https://ift.tt/2Uq3rDT
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment